ITR Filing Last Date : आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। आयकर विभाग जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन फाइलिंग पोर्टल खोलने वाला है। अगर आप ITR File करते है तो तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरुरी है, जिस से समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया जा सके।
अगर आप यह सोच रहे हैं कि ITR कब फाइल करना चाहिए, आखिरी तारीख क्या है या रिफंड कब मिलेगा, तो हम आपके लिए एक आसान गाइड लेकर आए हैं. इसके जरिये रिटर्न फाइलिंग करते समय किसी तरह की पेनल्टी से बचा जा सकता है. इसके साथ समय पर फाइलिंग करने से आपको रिफंड भी जल्दी मिलता है।
आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारिख
सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए: आयकर विभाग (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी थी। तारिक बढ़ाने का निर्णय ITR फॉर्म में संरचनात्मक बदलावों के कारण लिया गया है।
व्यवसाय या पेशे से जुड़े लोगों के लिए: अगर आपके खातों का ऑडिट जरूरी है, तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2025 हो जाती है।
पार्टनरशिप फर्म के वर्किंग पार्टनर के लिए: यदि फर्म का टैक्स ऑडिट होता है, तो पार्टनर के लिए भी यही डेडलाइन यानी 31 अक्टूबर 2025 रहेगी।
ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में: अगर आपके बिजनेस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम लागू होते हैं, तो आपकी डेडलाइन 30 नवंबर 2025 होगी।
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ITR Filing 2024-25: समय पर रिटर्न नहीं भरा तो क्या होंगे नुकसान
- ड्यू डेट चूकने पर आपको ₹5,000 का लेट फाइलिंग शुल्क देना पड़ेगा।
- जिन टैक्सपेयर्स की कुल आय ₹5 लाख या उससे कम है, उनके लिए यह शुल्क ₹1,000 तक सीमित रहेगा।
- आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट पेनल्टी के साथ फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलता.
- अगर आपको टैक्स रिफंड मिलना है, तो देरी की वजह से उस अवधि के लिए ब्याज नहीं मिलेगा।
अगर 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक भी ITR फाइल नहीं करते है तो इनकम टैक्स विभाग आपके द्वारा बचाए गए टैक्स पर पेनल्टी लगाईं जा सकती है. अगर टैक्स चोरी ₹10,000 से अधिक होती है, तो इनकम टैक्स विभाग आपके खिलाफ अभियोजन (prosecution) की कार्यवाही भी कर सकता है. हालांकि, अंतिम तिथि चूकने के बाद भी आप ‘अपडेटेड ITR’ फाइल कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ आपको अतिरिक्त पेनल्टी टैक्स भी देना होगा।

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